पाकिस्तान में हाफिज सईद को मिली है 78 साल की सजा, ISI ने क्यों छिपाकर रखी थी ये बात? यूनाइटेड नेशंस का खुलासा
Hafiz Saeed: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का संस्थापक और मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कम से कम सात आतंकी मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान की जेल में 78 सालों की कैद की सजा काट रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी हाफिज सईद को लेकर नई जानकारी दी है।
पिछले महीने, भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी के प्रत्यर्पण के लिए कहा था, जो कई आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा वांटेड है। ताज्जुब की बात है, कि हाफिज सईद को मिली 78 साल जेल की सजा को ISI ने छिपाकर रखा था।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। आपको बता दें, कि हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ 23 एफआईआर के बाद जुलाई 2019 में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
हाफिज सईद को दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। वह "पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है, जिसके परिणामस्वरूप 12 फरवरी 2020 से वो 78 साल की कारावास की सजा काट रहा है।"
यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, कि उसे सात आतंकी वित्तपोषण मामलों में दोषी ठहराया गया है।
आतंकी हमलों में सईद की भूमिका
हाफिज सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद दावा (जेयूडी), जो कि लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है, वो 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे। उसे अप्रैल 2022 में आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा आतंक वित्तपोषण के दो मामलों में 33 साल की संयुक्त सजा दी गई थी।
संबर में विदेश मंत्रालय (एमईए) के पूर्व प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम उन गतिविधियों के मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, जिनके लिए वह वांटेड था। उन्होंने कहा था, कि ""संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांछित है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी भी है। इस संबंध में, हमने प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार को मुकदमे का सामना करने के लिए उसे भारत में प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है।"
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले महीने अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति जब्त, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन कुछ प्रविष्टियों में संशोधन किया था। समिति ने कहा कि इन संशोधनों के तहत, सईद के डिप्टी और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य हाफ़िज़ अब्दुल सलेम भुट्टवी की "मृत्यु की पुष्टि" की गई है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी भुट्टवी, जिसने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के लिए लश्कर हमलावरों को प्रशिक्षित किया था और कम से कम दो मौकों पर आतंकवादी संगठन के प्रमुख के रूप में काम किया था, पिछले साल मई में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंक के वित्तपोषण के लिए सजा काटते हुए जेल में मर गया।
यूनाइटेड नेशंस प्रतिबंध समिति ने यह भी नोट किया, कि तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कमांडर मौलाना फजलुल्लाह की "13 जून 2018 को मृत्यु की पुष्टि की गई है।" नवंबर 2013 से टीटीपी कमांडर, फजलुल्लाह ने 2007 से 2009 तक पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी घाटी स्वात में स्थानीय टीटीपी का नेतृत्व किया था।












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