भगोड़े मेहुल चोकसी पर डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई आज, हो सकता है प्रत्यर्पण पर फैसला
नई दिल्ली, जून 02। भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाए या नहीं इसपर आज डोमिनिका में कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान भारत की ओर से तर्क रखा जाएगा कि मेहुल चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है और उसकी भारत की नागरिकता अभी खत्म नहीं हुई है लिहाजा उसे भारत को सौंपा जाए। एंटीगुवा की नागरिकता हासिल करने के बावजूद अभी भी मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है। दरअसल मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,0000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, इसी मामले में उसके खिलाफ भारत में भी केस चल रहा है। मामले की सुनवाई के लिए भारत की ओर से 8 सदस्यों की टीम डोमिनिका पहुंची है ताकि चोकसी को प्रत्यर्पित करके भारत लाया जा सके।
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गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नागरिकता कानून 2009 के सेक्शन 23 के अनुसार भारतीय को अपनी नागरिकता छोड़नी आवश्यकत होती है और गृह मंत्रालय को इसकी मंजूरी देनी होती है। मेहुल चोकसी के मामले में अभी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। नागरिकता को त्यागने के लिए व्यक्ति को चयनित अधिकारी के सामने इस बात की घोषणा करनी होती है, दस्तावेजों की पुष्टि करनी होती, इसके बाद ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई के दौरान भारत इस बात को पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखेगा कि एंटीगुवा की नागरिकता हासिल करने के बावजूद मेहुल चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है।
वहीं मेहुल चोकसी की टीम का दावा है कि नागरिकता के नए नियम भारत के संविधान को अलग नहीं कर सकते हैं। चोकसी के वकील का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर कोई भी भारतीय दूसरे देश की नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो वह स्वत: भारत की नागरिकता खो देगा। लिहाजा भारत की याचिका का कोई आधार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी भी आज डोमिनिका की कोर्ट में अपील दायर करेगा कि चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाए। इस याचिका में मुख्य रूप से चोकसी के द्वारा भारत में किए गए अपराधों के सबूत होंगे। इसके साथ ही ईडी कोर्ट को बताएगा कि कई नोटिस भेजने के बाद भी चोकसी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। उन्हें साउथ मुंबई के पते पर नोटिस भेजा गया है और यही पता उनके पासपोर्ट पर भी दर्ज है।