डायपर पहनकर घूमने वाले शख्स पर भड़की जज, कहा- बंद करो ये ड्रामा, बच्चों से मिलने पर लगाई रोक
शख्स की पूर्व पत्नी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वो शख्स अपने बच्चे से नहीं मिल सकता।
सिडनी, 09 मईः एक कहावत है कि बुरी आदतें अगर समय पर न बदली जाएं तो वो आपका समय बदल देती है। एक ऐसी ही बुरी आदत ने एक शख्स का समय बुरा बना डाला है। अपनी बुरी आदतों की वजह से अब वह अपने बच्चे तक से नहीं मिल पाऐगा। मामला ऑस्ट्रेलिया का है जहां की एक अदालत ने एक पिता को उसकी एक बुरी आदत की वजह से उसे अपने बच्चे से मिलने पर रोक लगा दिया है।

डायपर पहनने की है आदत
शख्स की पूर्व पत्नी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वो शख्स अपने बच्चे से नहीं मिल सकता। दरअसल उस शख्स को एडल्ट डायपर पहनने की आदत है, जिसका उसकी पूर्व पत्नी को पता चल गया था। महिला ने कोर्ट को बताया कि उसके पूर्व पति घर में डायपर पहनकर घूमता है। यहां तक कि जब वह अपने बच्चों से मिलने आता है तब भी उसके कपड़ों के नीचे से डायपर दिख जाया करती है। यही वजह है कि वो अपने पूर्व पति के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को मजबूर हो गई है।
निचली अदालत में भी हुई थी हार
हालांकि साल 2021 में निचली अदालत ने पहले ही उस शख्स को अपने बच्चे से मिलने पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत के इस फैसले को उस शख्स ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए उस शख्स की याचिका खारिज कर दी है। फैमिली कोर्ट की जस्टिस हिलेरी हैनन ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा- मैने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि पिता के पास डायपर पहनने की कोई ठोस वजह नहीं है। उनका ये ऐसा व्यवहार सामाजिक तौर पर सवाल खड़े करता है। जज का कहना था कि जब बच्चों को पिता की सच्चाई का पता चलेगा, तो उन्होंने मानसिक क्षति पहुंच सकती है।
कोर्ट का फैसला पक्षपातपूर्ण
पिता ने कोर्ट में दलील रखी कि उनके डायपर पहनने से बच्चों पर कोई खतरा नहीं है। वह हमेशा से अल्पसंख्यक पहचान रखने वाले लोगों का सम्मान करता है, जिनके साथ उनकी अलग आदतों की वजह से समाज में अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। उन्हें लगता है कि उन्हें एडल्ट डायपर लवर कम्यूनिटी से संबंधों के चलते अलग थलग किया जा रहा है। शख्स का कहना है कि जज ने फैसला पक्षपतापूर्ण तरीके से दिया है, हालांकि महिला की वकील के मुताबिक ये लैंडमार्क फैसला है।












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