बांग्लादेश: लड़कियों के मैरिज फॉर्म से हटाया जाएगा 'वर्जिन' शब्द का कॉलम
नई दिल्ली। बांग्लादेश के टॉप कोर्ट ने रविवार को शादी के फॉर्म से लड़कियों के लिए वर्जिन शब्द हटाने का आदेश दिया है। इसकी जगह अविवाहित लिखा जाएगा। करीब पांच साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है। कई संगठन इसे निजता के खिलाफ और अपमानजनक बताते हुए फॉर्म से कुमारी (वर्जिन) शब्द हटाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट के आदेश का महिला अधिकार संगठनों ने स्वागत किया है।
फॉर्म में होते थे कुमारी, विधवा और तलाकशुदा के कॉलम
बांग्लादेश में अभी तक शादी के फॉर्म में लड़कियों के लिए कुमारी (वर्जिन), विधवा और तलाकशुदा कॉलम होते थे। जिसमें से एक पर उनको क्लिक करना होता था। इसमें से कुमारी शब्द हटाने के लिए अदालत में मामला चल रहा था। रविवार को अदालत ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया है कि विवाह प्रमाण पत्र से कुमारी शब्द को हटाकर अविवाहित करे।
पुरुषों के लिए भी यही कॉलम
नए आदेश के तहत अब पुरुषों को भी शादी के फॉर्म में महिलाओं की तरह ही अविवाहित, विधुर और तलाकशुदा होने की जानकारी देनी होगी। वर्जिन शब्द हटाने को लेकर वकील आयनुन नाहर ने कहा कि हमने रिट में सवाल किया था कि क्या यह सवाल किसी महिला के निजता अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। कोर्ट ने हमारी बात को सही ठहराया।
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मानवाधिकार कार्यकर्ता खुश
इंसानी और औरतें के हकों के लिए काम करने वाले संगठनों ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि फॉर्म में 'वर्जिन' शब्द किसी की निजता पर हमला था। साथ ही ये अमानवीय भी था। इसे हटाए जाने में दर जरूर हुई है लेकिन ये फैसला एतिहासिक है। फॉर्म में वर्जिनिटी के जिक्र का विरोध कर रही वकील अयनुन नाहर ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। नाहर ने 2014 में हमले रिट पिटिशन डालकर बांग्लादेश मुस्लिम विवाह और तलाक कानून में बदलाव की मांग की थी।