Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

इंदौर में किराना, ग्रोसरी की दुकानों और फल-सब्जी की बिक्री पर 28 मई तक प्रतिबंध

इंदौर, 21 मई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मध्य प्रदेश सरकार अभी भी काफी सख्ती बरत रही है। अब किराना, ग्रोसरी की दुकानों और फल-सब्जी की बिक्री पर 28 मई तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले की सभी थोक और खेरची निजी किराना दुकानें 28 मई तक बंद रहेंगी। चोइथराम और निरंजनपुर फल व सब्जी मंडियाें के अलावा जिले के सभी हाट-बाजार तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।

Wholesale retail grocery stores of Indore district to remain closed till 28th May

इस संबंध में कलेक्टर मनीषसिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। किराना दुकानों व सब्जी मंडियों के लिए पहले से लागू सारे आदेश अब वापस ले लिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक, बिग बास्केट, आनडोर, बिग बाजार जैसी एजेंसियां पहले की तरह केवल किराना और ग्रोसरी आयटम की होम डिलीवरी करती रहेंगी।

होम डिलिवरी लोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी। साथ ही कर्मचारियों के पास पहचान-पत्र होना अनिवार्य है। होम डिलिवरी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही हो सकेगी। दूध का घर-घर वितरण सुबह 9 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक किया जा सकेगा।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+