इंदौर में किराना, ग्रोसरी की दुकानों और फल-सब्जी की बिक्री पर 28 मई तक प्रतिबंध
इंदौर, 21 मई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मध्य प्रदेश सरकार अभी भी काफी सख्ती बरत रही है। अब किराना, ग्रोसरी की दुकानों और फल-सब्जी की बिक्री पर 28 मई तक पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले की सभी थोक और खेरची निजी किराना दुकानें 28 मई तक बंद रहेंगी। चोइथराम और निरंजनपुर फल व सब्जी मंडियाें के अलावा जिले के सभी हाट-बाजार तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।
इस संबंध में कलेक्टर मनीषसिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। किराना दुकानों व सब्जी मंडियों के लिए पहले से लागू सारे आदेश अब वापस ले लिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक, बिग बास्केट, आनडोर, बिग बाजार जैसी एजेंसियां पहले की तरह केवल किराना और ग्रोसरी आयटम की होम डिलीवरी करती रहेंगी।
Wholesale & retail grocery stores of Indore district to remain closed till 28th May. Sale of fruits & vegetables to remain closed. Home delivery agencies like Big Bazaar, BigBasket etc permitted. Door to door delivery of milk/distribution from dairies permitted till 9am & 5pm-7pm pic.twitter.com/CEPtwFzPKq
— ANI (@ANI) May 20, 2021
होम डिलिवरी लोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी। साथ ही कर्मचारियों के पास पहचान-पत्र होना अनिवार्य है। होम डिलिवरी सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही हो सकेगी। दूध का घर-घर वितरण सुबह 9 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक किया जा सकेगा।