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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, MP में OBC आरक्षण के बिना होंगे पंचायत और निकाय चुनाव

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इंदौर, 10 मई: पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव कराने का फैसला सुनाया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. ओबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है. अधूरी रिपोर्ट होने के कारण बिना ओबीसी आरक्षण के ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे. राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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सीएम शिवराज, बोले- दायर करेंगे रिव्यू पिटिशन

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है. हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है. ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हो इसके लिए रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे, और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों.

कांग्रेस में साधा शिवराज सरकार पर निशाना

ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सियासत का सिलसिला तेज हो गया है, जहां कांग्रेस ने अब शिवराज सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, शिवराज सरकार की वजह से प्रदेश की 56 प्रतिशत आबादी को भाजपा सरकार के षड्यंत्र के कारण अपने वाजिब अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग से ही संबंध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यह सौदा और षड्यंत्र भविष्य में आप के लिए घातक होगा.

चुनावी तैयारियों में जुटे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल

पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां प्रदेश में जोरों-शोरों से जारी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं. मिशन 2023 से पहले होने वाले यह चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं, जहां इसी के चलते दोनों ही दल इन चुनावों को जीतने के लिए पूरा-पूरा जोर लगाएंगे.

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English summary
Panchayat elections in MP without OBC reservation
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