MP News: थाने पर नहीं दी किराएदार की जानकारी, मकान मालिक पर होगी कड़ी कार्रवाई

खरगोन में अपर जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें।

जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त किए नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

Indore

बिना अनुमति के जुलूस, धरना व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध

अपर जिला दण्डाधिकारी के.आर. बड़ोले ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिले के खण्डवा शहर के साथ साथ हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन कार्यक्रमों से जन सामान्य को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

जारी आदेश के अनुसार आयोजकों कि यह जिम्मेदारी होगी कि वे जुलूस या रैली के दौरान मार्ग से निकलने वाले एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड शासकीय वाहनों को मार्ग देकर वाहनों को निकालने में सहयोग करेंगे। रैली, जुलूस के आयोजको को आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर, फोटोग्राफ तथा रैली में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी देना होगी। रैली व जुलूस की अनुमति से पूर्व आयोजकों को शामिल होने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या की जानकारी भी देना होगी।

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे के बाद करने की अनुमति नही दी जायेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों, खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नही दी जायेगी, तथा इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियों ग्राफी भी अनिवार्यतः करानी होगी। वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देशन में सम्पन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा।

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