MP Honey Trap CD कमलनाथ से जब्त करने याचिका, इंदौर हाई कोर्ट में 21 मार्च को होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप सीडी का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया हैं। इंदौर खंड पीठ में जनहित याचिका दायर कर कमलनाथ से सीडी जब्त करने की मांग की गई है।

MP Honey Trap CD: मध्य प्रदेश में बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड फिर चर्चा में है। दरअसल हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के मुताबिक एसआईटी उनसे सीडी जब्त करें। यह याचिका एडवोकेट भूपेन्द्र सिंह कुशवाह की ओर से दायर की गई। जिमसें प्रमुख सचिव गृह विभाग, एसआईटी, कमल नाथ और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह को पक्षकार बनाया गया है।

कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की सीडी उनके पास है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसी तरह का बयान दिया था, फिर उन्होंने कहा था कि सीडी पुलिस के पास है। नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर बयानबाजी की थी। इसी को लेकर एडवोकेट भूपेन्द्र सिंह कुशवाह ने हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें मांग की गई कि कोर्ट एसआईटी को आदेश दे कि कमलनाथ से सीडी जब्त करें। यदि उनके पास सीडी नहीं मिलती है, तो फिर उनके खिलाफ भ्रामक जानकारी और झूठ बोलने का केस दर्ज किया जाए।
याचिका में प्रमुख सचिव गृह विभाग, एसआईटी, कमल नाथ और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह को पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के वक्त से चला आ मुद्दा बीच में भी गर्माया था। दरअसल दिसम्बर 2019 में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया लगाया गया था किसी हनी ट्रैप गैंग में शामिल कुछ महिलाएं उन्हें अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हैं। तीन करोड़ रुपये की राशि की डिमांड भी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर महिलाओं को अरेस्ट किया था। जिन्हें बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई।












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