MP News: चुनाव तक सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध, छुट्टी के लिए लेनी होगी परमिशन
MP Assembly Election 2023 को लेकर तैयारियां का सिलसिला जारी है, जहां जिला प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है, तो वहीं चुनाव आयोग भी लगातार तैयारी पर नजरें जमाए हुए हैं। इस बीच खंडवा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर जाने पर मतगणना समाप्ति तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय की सहमति लेना होगी।

कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि, कोई भी जिला अधिकारी बिना निर्वाचन कार्यालय की सहमति के अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए है कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण जिले में ही या जिले के बाहर हुआ हो तो उसे नए कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बिना कार्य मुक्त न किया जाये। उन्होंने सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय खण्डवा को निर्देश दिए है कि अधिकारी कर्मचारियों को बीमारी संबंधी प्रमाण देने के पूर्व सांवधानी रखे तथा अत्यावश्यक होने पर ही प्रमाण पत्र जारी करे तथा जारी प्रमाण पत्रों की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को जरूर दें।
जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित
जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा निर्वाचन के समय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनूप कुमार सिंह ने सम्पूर्ण खण्डवा जिले के थाना क्षेत्रार्न्तगत निवासरत लायसेंसधारियों को प्रदाय शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किये है। साथ ही शस्त्र लायसेंसों पर धारित शस्त्र संबंधित थाने में तत्काल अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिये गये है। यह आदेश पुलिस बल एवं अन्य सुरक्षाकर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा तथा बैंक सुरक्षा गार्ड एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों पर भी लागू नहीं होगा।
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