Indore news: सास को मिला बहू-बेटे की मौत पर 1 करोड़ 31 लाख का मुआवजा, क्या है पूरा मामला, जानिए?
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सड़क हादसे में जान गंवाने वाली बहू का मुआवजा सास के खाते में दिया गया है। इस मामले में बहू और बेटे दोनों की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद महिला के पति और छोटे बेटे ने मुआवजे की राशि के लिए कोर्ट में केस दायर किया था, जहां केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के आधार पर इंश्योरेंस कंपनी ने महिला के बेटे और बहू की मुआवजा राशि महिला के खाते में जमा कर दी है। यह फैसलाल केस के लगभग 7 सालों तक चलने के बाद स्थानीय अदालत की ओर से दिया गया है।

कुछ ऐसा है मामला
दरअसल, पूरा मामला इंदौर के स्कीम नंबर 94 में रहने वाले परिवार का है, जहां महिला के बहू और बेटे की लगभग 7 साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जहां दोनों की मौत के बाद महिला के पति और उसके छोटे बेटे ने मुआवजे की राशि के लिए कोर्ट में केस दायर किया था, जहां लगभग 7 सालों तक केस चलने के बाद स्थानीय अदालत की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की राशि महिला के खाते में डालने का फैसला सुनाया गया। आमतौर पर बहू की मुआवजा राशि सास के खाते में नहीं डाली जाती, लेकिन केस दायर करने वाले ससुर की कोरोना संक्रमण के दौरान मौत हो जाने के बाद कोर्ट की ओर से यह आदेश सुनाया गया की बहू के मुआवजा राशि भी सास के ही खाते में डाल दी जाए। वहीं अब बेटे और बहू की मुआवजा राशि मिलाकर कुल 1.31 करोड रुपए की राशि महिला के खाते में डाली गई है।
दोनों पक्षों में हुई बहस
घटनाक्रम 16 नवंबर 2016 की रात का बताया जा रहा है, जब महिला की बहू और बेटे होटल से खाना खाकर लौट रहे थे तभी अचानक उनकी गाड़ी कंटेनर में जा घुसी, जिसमें महिला के बेटे और बहू की मौत हो गई। महिला के पति और महिला के बेटे ने इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजे के लिए कोर्ट में केस दायर किया, जहां केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं यह हादसा कैसे हुआ इसे लेकर भी दोनों पक्षों की वकीलों में जमकर बहस हुई, जिसमें दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी दलील दी है।
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