Indore News: इंदौर को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, क्या रहेगा खास, जानिए

इंदौर के एमआर-10 कुमेड़ी स्थित निर्माणाधीन अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का कार्य अंतिम दौर में है। इस टर्मिनल का कार्य जल्द ही पूरा हो जायेगा। इसे दिसंबर माह से प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए गांवों की आबादियों में रहने वाले नागरिकों से पट्टा संबंधी आवेदन लेने के लिए तहसील कार्यालयों में 29 सितंबर को विशेष शिविर लगाये जायेंगे।

कलेक्टर आशीष सिंह ने 29 गांवों सहित अन्य ऐसे गांवों जिनकी आबादी इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुई है, के नागरिकों से अपील की है कि वे 29 सितंबर को तहसील कार्यालयों में पहुंचकर भूमि धारणाधिकार के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।

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बताया गया कि, जिले की सभी ग्राम पंचायतों सहित सभी शासकीय कार्यालयों में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीने अनिवार्य रूप से लगाई जायेंगी। बायोमेट्रिक मशीन की उपस्थिति के आधार पर ही अक्टूबर का नवंबर माह में देय वेतन प्राप्त होगा।

कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में यहां समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह, अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा, गौरव बेनल, रोशन राय, श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, निशा डामोर, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.पी. अहिरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से बसों के संचालन के संबंध में एक उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति एआईसीटीएसएल के सीईओ दिव्यांक‍ सिंह के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। यह उप समिति यह तय करेगी की इस बस टर्मिनल से किन क्षेत्रों की बसें संचालित हो। बैठक में कलेक्टर आशीष ‍सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के धार रोड़ और एमआर-10 सहित अन्य स्थानों पर भी नए बस स्टैण्ड बनाये जाने की संभावनाएं पता कर स्थान का चयन करें।

बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रत्येक ग्राम रोजगार कार्यक्रम, दिव्यांग पोर्टल, भिक्षावृति अभियान आदि की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि, इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए गांवों की आबादियों में रहने वाले नागरिकों से पट्टा संबंधी आवेदन लेने के लिए तहसील कार्यालयों में 29 सितंबर को विशेष शिविर आयोजित होंगे। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए और कहा कि, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उक्त प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जाये। बताया गया कि नगर निगम इंदौर के सीमा क्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टे दिये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

इंदौर जिले में वर्ष-2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमा वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं कि जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गाँव थे। इन ग्रामों की आबादी भूमि में गृह स्थल के अधिभोगी हैं। ऐसे अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी/अंतरिती व्यक्ति जिनके पास पट्टा नहीं है। वह धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि, विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा इंदौर में ली गई बैठक में इस आशय के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे।
वर्तमान में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमिस्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध ना होने से उन्हें मकान विक्रय करने, मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्त्ति राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिये पट्टा दिया जायेगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो सके एवं विक्रय या अंतरण कर सके।

उक्त संबंध में आगामी 29 सितम्बर 2024 (रविवार) को तहसील जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राऊ, बिचौली हप्सी और कनाडिया में कैंप लगाकर अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची तहसील कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। पात्र हितग्राहियों को जांचोपरांत धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय कर लाभान्वित किया जायेगा।
बताया गया कि पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैंप में लिए जाएंगे। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज लेकर आने होंगे। आवेदक को बिजली का बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखंड से संबंधित जारी कोई पत्राचार/दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम/पता जैसे दस्तावेज प्रमाण के लिए लाना होंगे।

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