Ujjain News: दो शिफ्ट में चलेगी ई-रिक्शा, कब किस नंबर की गाड़ी दौड़ेगी, जानिए
उज्जैन शहर में संचालित लगभग 6000 ई-रिक्शा से शहर की सडकों पर यातायात का दबाब अधिक होने से यातायात अव्यवस्थित रहता है। यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा ई-रिक्शा को शहर में दो शिफ्टों में चलाने की कार्य योजना बनाई गई है।
इस कार्य योजना के अंतर्गत शहर को महाकाल जोन एवं महाकाल जोन से बाहर के अन्य मार्गों में विभाजित किया गया है। महाकाल जोन में लगभग 3000 ई-रिक्शा दो शिफ्टों में विभाजित करते हुए क्रमश: 1500 ई-रिक्शा प्रथम शिफ्ट में सुबह 06:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा 1500 ई-रिक्शा द्धितीय शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलेंगे।

अन्य जोन में शेष लगभग 3000 ई-रिक्शा महाकाल जोन से बाहर शहर के अन्य निर्धारित मार्गो पर चलेंगे। उक्त क्षेत्रों का विभाजन लाटरी के माध्यम से समिति सदस्य क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन, अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन शहर, उपायुक्त नगर पालिका निगम उज्जैन, उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं ई-रिक्शा यूनियन अथवा कई ई-रिक्शा संचालकों की उपस्थिति में शुक्रवार को किया गया। लाटरी में किस वाहन को कौन-सा मार्ग आवंटित हुआ है, इसकी जानकारी ई-रिक्शा संचालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की कम्प्यूटर शाखा के हेल्प डेस्क से प्राप्त कर सकेगे।
महाकाल झोन में प्रथम तीन माह हेतु 3000 ई-रिक्शा को लाटरी के आधार पर सूचीबद्ध किया जाकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जायेगा, जो 3 माह हेतु वैध होगा। वैधता समाप्ति पश्चात उक्त ई-रिक्शाओं को महाकाल जोन से हटाकर महाकाल जोन के बाहर के अन्य मार्गों हेतु अनुमति जारी की जायेगी तथा जिन ई-रिक्शाओं को महाकाल जोन के बाहर संचालन की अनुमति थी, उन्हें महाकाल झोन अंतर्गत रोटेशन के माध्यम से 3 माह हेतु महाकाल जोन के कुल 6 मार्गो पर ई-रिक्शाओं का संचालन होगा।
महाकाल जोन हेतु स्टीकर एवं अनुमति पत्र भिन्न-भिन्न निर्धारित रंगो के एवं अन्य निर्धारित मार्गों के स्टीकर एवं अनुमति पत्र सफेद रंग का रहेगा। दोनों शिफ्टों के स्टीकर पर प्रथम शिफ्ट के लिये समय सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक दिन (D) और द्धितीय शिफ्ट के लिये दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रात (N) लिखा जायेगा।
अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों के रूप में वाहन का फिटनेस, बीमा, ड्रायविंग लायसेंस, चालक का चरित्र प्रमाण पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राप्त होने पर उस ई-रिक्शा के संचालन हेतु मार्ग आवंटन अनुमति जारी की जायेगी। मार्ग आवंटन के बगैर शहर के अंतर्गत ई-रिक्शा संचालन की दशा में वाहन चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 एवं ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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