Khargone को CM Shivraj ने दी करोड़ों की सौगात, लाडली बहनों से कही ये बात
खरगोन जिले में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' एवं 'पेसा एक्ट जागरूकता' सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम शिवराज ने सहभागिता की और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

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सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन जिले में आयोजित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' एवं 'पेसा एक्ट जागरूकता' सम्मेलन में सहभागिता की और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित कर उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक सचिन बिरला सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सीएम शिवराज ने कहा कि, बेटा-बेटियों को समान दर्जा दिलाने के लिए हमने लाड़ली लक्ष्मी बनाई। जिसमें हमने तय किया कि मध्यप्रदेश की धरती पर बेटियों के पैदा होते ही ₹30 हजार खाते में डालेंगे। बेटियों की शादी में कोई तकलीफ न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और तय किया कि गरीब बेटियों की शादी सरकार करेगी। इसमें हमने आज एक बदलाव किया है और तय किया है कि अब सामान के स्थान पर ₹50 हजार का चेक दिया जाएगा।
सीएम शिवराज ने कही ये बात
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा की, यदि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूँ तो अपनी बहनों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूँ। बहनों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए मैंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। यह अपने आप में अद्भुत योजना है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं की जिंदगी बदलने की योजना है। 25 मार्च से गाँव-गाँव में शिविर लगाकर इसके फॉर्म बनाए जाएंगे। शराब पीने से कई तरह के अपराध एवं दुराचार होते हैं इसलिए हमने तय किया है कि मध्यप्रदेश की धरती पर 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
पेसा कानून को लेकर कही बात
पेसा कानून किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। यह कानून जनजातीय समाज के हमारे भाई-बहनों को और सशक्त बनाने का प्रयास है। पेसा नियम केवल पेसा ब्लॉकों में होगा। इसमें हर गांव में हर साल पटवारी और बीट गार्ड को खसरे की नकल रखनी होगी, ताकि किसी की जमीन किसी और के नाम पर हो गई हो, तो पता चल जायेगा। पेसा कानून में हमने तय किया है कि हमारे जनजातीय भाई-बहनों को वनोपज बेचने तथा उसको बेचने का अधिकार होगा। साथ ही उसका मूल्य तय करने का अधिकार भी ग्रामसभा के पास होगा। गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। छोटे-मोटे झगड़ों, विवादों के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी। अधिसूचित गांव में नई शराब, भांग और नशे की दुकान खोलने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा।
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