Indore News: भिखारियों की सूचना देने वाले 8 लोगों को मिला इनाम, कैसे कर सकते हैं ये काम, जानिए
मध्यप्रदेश के इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर इंदौर को भिक्षा मुक्त जिला बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भिक्षावृत्ति की सूचना देने वालों को भी एक-एक हजार रुपये की सम्मान निधि दी जा रही है।
इसी क्रम में भिक्षावृत्ति की सूचना देने वाले 8 सूचनादाताओं को कलेक्टर आशीष सिंह ने एक-एक हजार रुपये की सम्मान निधि प्रदान की है।

मध्यप्रदेश के इंदौर में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने इन्दौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं इस सामाजिक बुराई के समूल निवारण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि, कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर इंदौर जिले को शीघ्र ही भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाया जाएगा।
कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना भी प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई भी सामान/वस्तु प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 02 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
सूचना देने वाले को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
यदि कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री दिनेश मिश्रा के (मोबाईल नंबर- 9691494951) पर दे सकते है। सूचना सत्यापन के दौरान जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
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