Elvish yadav: वाइल्डलाइफ एक्ट में कितनी सजा, एल्विश फंसे तो कितने दिन रहेंगे अंदर
Elvish yadav News: पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। एल्विश पर सांपों के जहर से रेव पार्टी आयोजित कराने का आरोप लगा है। इसी के साथ उनपर सांपों की तस्करी का भी गंभीर आरोप लगा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएडा पुलिस ने एल्विश समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इतना ही नहीं यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम एल्विश की तलाश में तीन राज्यों में भेजी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में एल्विश ने कैमरे पर आकर आरोपों से इनकार किया है। यह पूरा मामला वाइल्डलाइफ एक्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर एल्विश यादव फंसते हैं तो जानिए कितने दिन जेल में रहेंगे?

किन धाराओं के तहत हुआ मामला दर्ज
एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ यूपी की नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने एल्विश और पांच अन्य, जिसमें राहुल यादव भी शामिल है, उन पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश रचने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सबसे पहले जानते हैं क्या है वाइल्डलाइफ एक्ट?
एल्विश यादव पर वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध शिकार, तस्करी, मांस और खाल के व्यापार पर कड़ी रोक लगाना था। इसी के साथ कानून को साल 2003 में संशोधित किया गया, जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 रखा गया। इसके तहत दंड और जुर्माना को पहले से कठोर किया गया।
जानिए कितनी हो सकती है सजा?
अगर कानून के प्रावधानों की बात करें तो अनुसूची-1 और अनुसूची के तहत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत आरोप गैर-जमानती हैं और सात साल की जेल की सजा हो सकती है। ऐसे में इस कानून के तहत न्यूनतम सजा तीन साल और अधिकतम सजा - सात साल है। वहीं न्यूनतम आर्थिक दंड दस हजार रुपए और अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपए है।












Click it and Unblock the Notifications