YouTuber और ब्लॉगर 'सवुक्कू' शंकर को कोर्ट ने छह माह की जेल की सजा सुनाई, जानें क्या लगा है आरोप
YouTuber और ब्लॉगर 'सवुक्कू' शंकर को कोर्ट ने छह माह की जेल की सजा सुनाई, जानें क्या लगा है आरोप
चेन्नई, 15 सितंबर: यूट्यूबर और ब्लॉगर सवुक्कू शंकर को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को उच्च न्यायपालिका पर उनके द्वारा की गई कथित विवादित टिप्पणी के लिए छह मास की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने YouTuber और ब्लॉगर 'सवुक्कू' शंकर के खिलाफ आरोप तय किए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

वहीं अब मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने उच्च न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में YouTuber सवुक्कू शंकर को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
बता दें 22 जुलाई को एक यूट्यूब चैनल पर उच्च न्यायपालिका पर किए गए कमेंट के बाद शंकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी। वहीं अवमानना के बाद कहा था कि वो अपनी टिप्पणी पर कायम है।
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और बी. पुगलेंधी ने आरोप तय किए और यू्टयूबर शंकर से एक सप्ताह के अंदर ये बताने के लिए कहा था कि उन्हें सार्वजनिक डोमेन में बयान देकर न्यायपालिका को बदनाम करने का दोषी क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से कहा कि वह तब तक स्पष्टीकरण नहीं देंगे जब तक कि उन्हें YouTube चैनल को दिए गए साक्षात्कार की प्रतिलिपि नहीं दी जाती। न्यायाधीशों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने साक्षात्कार में क्या कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह अपनी बात पर कायम हैं
न्यायाधीशों ने कहा था कि वे उन्हें समय देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वह अदालत का मजाक न बनाने का वचन दें और वर्तमान कार्यवाही पर साक्षात्कार दें क्योंकि मामला विचाराधीन है। हालांकि शंकर ने अंडरटेकिंग देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के जज ने कनैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अवमानना करने वाले को स्पष्टीकरण देने का समय देते हुए सुनवाई 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।












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