टोरेंट साइट्स देखने वालों की खैर नहीं, हो सकती है 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना
नयी दिल्ली। भारत से प्रतिबंधित वेबसाइटों को लेकर कड़ा दिशानिर्देश जारी किया है। सरकार ने टोरेंट वेबसाइटों को देखने वालों या फिर डाउनलोड करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान लगा दिया है। यानी अब अगर आप भारत में टोरेंट साइट्स देखते हैं या डाउनलोड करते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

आपको बता दें कि इंटरनेट सर्विस प्रोइवाइडर और कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में कई वेबसाइट्स पर बैन लगाई है। इन साइटों को टोरेंट साइट्स के नाम से जाना जाता है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सजा केवल टोरेंट फाइल को डाउनलोड करने पर होगी ये जरुरी नहीं बल्कि किसी भी बैन साइट्स को देखने पर कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 63-A, 65 और 65-A के तहत सजा हो सकती है। आपको बता दें कि भारत में ज्यादातर यूआरएल और वेबसाइट्स को डीएनएस- फिल्टरिंग के जरिए ब्लॉक किया गया है।












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