पोस्टर विवाद: इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने वालों के फोटोयुक्त बैनर-पोस्टर सार्वजनिक स्थलों से हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बता दें कि, नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए तो लखनऊ के अलग-अलग हिस्सों में आरोपियों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स लगवा दी गईं।

बता दें कि, शनिवार देर शाम हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लखनऊ में सीएए विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों की चौराहों पर लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग तुरंत हटाने का आदेश दिया है। साथ ही 16 मार्च को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने लखनऊ के ज़िलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है।












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