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जानिए बाबा रामदेव के सहयोगी, आचार्य बालकृष्ण ने बताए प्रदूषण से बचने के क्या प्राकृतिक उपाय?

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण और धुंध से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ खतरनाक स्तर को पार चुका है। जिसकी वजह से यहां रह रहे लोगों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब एयर क्‍वालिटी से यहां के लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें, आंखों में जलन और त्‍वचा में एलर्जी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्‍चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदूषण की इस स्थिति से उबरने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। आखिर इस प्रदूषण से कैसे निपटें इसको लेकर आचार्य बालकृष्ण ने कुछ खास तरीके बताए हैं।

आचार्य बालकृष्ण ने प्रदूषण से बचाव के लिए दिए ये टिप्स

आचार्य बालकृष्ण ने प्रदूषण से बचाव के लिए दिए ये टिप्स

योगगुरु बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि ग्रुप के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने प्रदूषण के हालात को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि गिलॉय और तुलसी लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से ये शरीर पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम करते हैं। आचार्य बालकृष्ण ने बताया, 'नींबू का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है, ये शरीर के टॉक्सिन को कम करता है। ऐसे में सुबह के समय नींबू का सेवन करें जिससे शरीर को प्रदूषण से लड़ने में मदद मिलेगी।

घर में लगाएं ये पौधे, मिलेगा फायदा

घर में लगाएं ये पौधे, मिलेगा फायदा

इसके साथ-साथ आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कुछ पौधे भी हैं जिनको घर में लगाया जाना चाहिए। इनको लगाने से प्रदूषण के हालात में काफी फायदा मिलेगा। इनमें तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा, गिलॉय का पौधा, स्पाइडर का पौधा, नागभवन का पौधा और मदरइनलॉ टंग का पौधा घर में लगाया जाना चाहिए। ये पौधे घर में एयर प्यूरीफायर का काम करते हैं, जिससे प्रदूषण का दुष्प्रभाव कुछ कम जरूर हो सकता है।

गैस चैंबर बनीं दिल्ली तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

गैस चैंबर बनीं दिल्ली तो सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

वहीं गैस चैंबर बन चुकी दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कई अहम आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों और कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए, इनका उल्लंघन करने पर क्रमश: 1 लाख रुपए और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पराली जलाए जाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, 'हम राज्यों के मुख्य सचिवों को समन करेंगे। ग्राम प्रधानों, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस और उन सभी अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया जाना चाहिए, जो पराली जलाने की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी डीजल जनरेटर का उपयोग ना किया जाए।

इसे भी पढ़ें:- प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार से सवाल, ऑड-ईवन समझ से परे, इससे क्या हासिल हुआ

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