आधार जरूरी करने के केंद्र के आदेश को रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा गया कि अगर मिड डे मील स्कीम से वंचित बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके प्रमाण पेश किए जाएं

नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि समाज कल्याण योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने के सरकार के फैसले को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। कोर्ट ने इस तरह के मामले में जरूरी सबूत देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।
आधार नहीं बनवाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा गया कि अगर मिड डे मील स्कीम से वंचित बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो उनके प्रमाण पेश किए जाएं, बच्चों से जुड़े से जरूरी सबूत पेश किए जाएं।

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी नागरिक को आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं होने पर सरकारी योजनाओं और इससे होने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जाए। याचिकाकर्ता शांता सिन्हा ने केंद्र को निर्देश देकर आदेश जारी करने की मांग की थी कि वह आधार पर जोर नहीं दें क्योंकि वह मिड-डे मील स्कीम के बच्चों को वंचित करेगी।

आधार पर सरकार का अहम फैसला
इससे पहले सरकार की ओर से लिए गए ताजा फैसले में अब आधार नंबर नया बैंक खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन-देन में भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। इससे पहले सरकार ने इस साल से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है।

आधार की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका
वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाते वैध नहीं रहेंगे। ऐसे में सभी नए पुराने खाताधारकों के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।












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