बॉस को प्रेग्नेंट होने की दी खुशखबर तो निकाल दिया नौकरी से, महिला ने लड़ी लड़ाई, मिला 15 लाख का मुआवजा

34 वर्षीय शार्लेट लीच को एसेक्स-आधारित सुरक्षा प्रणाली आपूर्तिकर्ता में नौकरी से निकाल दिया गया था, जब उसने अपने प्रबंधक, जो खुद एक मां हैं, को बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं और मां बनने वाली हैं।

मां बनने की खुशी तो हर महिला की होती है। लेकिन एक फर्म को यह खुशी रास नहीं आई। महिला जब प्रेग्नेंट हुईं तो उन्होंने यह खुशखबरी अपने बॉस को दी, तो उसे जॉब से फायर कर दिया। द टेलीग्राफ के मुताबिक, एक फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला ने अपने बॉस को प्रेग्नेंट होने की बात कही तो उसे तुरंत बाहर कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि महिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी के साथ लड़ाई लड़ी और उसे 15 लाख रुपये मुआवजे के रूप में मिले।

कंपनी से कर दिया फायर

कंपनी से कर दिया फायर

34 वर्षीय शार्लेट लीच को एसेक्स-आधारित सुरक्षा प्रणाली आपूर्तिकर्ता में नौकरी से निकाल दिया गया था, जब उसने अपने प्रबंधक, जो खुद एक मां हैं, को बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं और मां बनने वाली हैं। लेकिन कंपनी ने उसे फायर कर दिया। लीच ने कहा कि इसके बाद वह बहुत अपमानित महसूस कर रही थी।

अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी

अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी

द मिरर के अनुसार, शार्लेट लीच ने अपने प्रबंधक को बताया कि उसने इससे पहले कई बार गर्भपात करवा चुकी हैं। लेकिन इस बार वह अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। उन्हें सांत्वना के स्थान पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

महिला ने खो दिया अपना बच्चा

महिला ने खो दिया अपना बच्चा

उसके बॉस ने दावा किया कि लीच किसी भी मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं थी क्योंकि उसने अभी तक अपने नए कर्मचारी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और उससे कहा था कि हम पर आपको रखने का कोई दायित्व नहीं है। दुख की बात है कि बर्खास्त किए जाने के कुछ हफ्तों के भीतर उसने अपना बच्चा खो दिया।

सालाना मिलता था 20 हजार पाउंड

सालाना मिलता था 20 हजार पाउंड

ट्रिब्यूनल को बताया गया कि उसने मई 2021 में एक प्रशासनिक सहायक के रूप में CIS सेवाओं के लिए काम करना शुरू किया था। साल में उसे 20 हजार पाउंड मिल रहे थे।

अदालत ने दिलाया मुआवजा

अदालत ने दिलाया मुआवजा

यह निर्धारित करने के बाद कि लीच को "उसकी गर्भावस्था से जुड़े" कारणों से निकाल दिया गया था, अब रोजगार न्यायाधिकरण ने मुआवजे में उसे 14,885 पाउंड (14,86,856 रुपये) का पुरस्कार दिया है।

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