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इस खास इमोजी को हटाने के लिए WhatsApp को मिला कानूनी नोटिस

नई दिल्ली। वॉट्सऐप के एक इमोजी को लेकर को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली के एक वकील ने मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को कानूनी नोटिस भेजकर 'मिडिल फिंगर' इमोजी को हटाने की मांग की गई है। दिल्ली के वकील गुरमीत सिंह ने कहा कि मिडिल फिंगर अशिष्टता को तो दर्शाता ही है साथ ही ये एक अश्लील इशारा भी है। ऐसे में वकील गुरमीत सिंह ने फेसबुक के स्वामित्व वाली इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस ऐप को नोटिस भेज कर 'मिडिल फिंगर' इमोजी को हटाने के लिए कहा है।

'मिडिल फिंगर' इमोजी को हटाने की मांग

'मिडिल फिंगर' इमोजी को हटाने की मांग

दिल्ली के वकील गुरमीत सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में वॉट्सऐप को 15 दिन के अंदर 'मिडल फिंगर' इमोजी हटाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि मिडिल फिंगर इमोजी न केवल गैरकानूनी है बल्कि अश्लील इशारा भी है। वॉट्सऐप को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आयरलैंड में 'मिडिल फिंगर' दिखाना अपराध है, इसके लिए वहां कानून भी है।

दिल्ली के वकील गुरमीत सिंह ने भेजा नोटिस

दिल्ली के वकील गुरमीत सिंह ने भेजा नोटिस

गुरमीत सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में उन्होंने कहा है कि 'मिडल फिंगर' दिखाना केवल अश्लील ही नहीं बल्कि अशिष्टता को भी दर्शाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत किसी महिला को अश्लील, अशिष्ट या फिर आक्रमक इशारे करना अपराध है। ऐसे में अगर कोई भी इसका इस्तेमाल किसी महिला के लिए करता है तो ये गलत माना जाएगा।

कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

कानूनी कार्रवाई की दी धमकी

वकील गुरमीत सिंह ने कहा है कि अगर वॉट्सऐप 'मिडिल फिंगर' इमोजी को 15 दिन के अंदर हटाने में असफल रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं इस मामले में केस दर्ज कराया जाएगा।

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