Lockdown 4.0 में क्या खुलेंगे सैलून और पार्लर? जानिए, नए आदेश

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि को चौथे चरण के लिए 31 मई तक बढ़ा दिया है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई जिसमें कुछ छूट दी है। केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है साथ ही कई दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में छूट

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में छूट

लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि सभी जोन में छूट प्रदान की गई है। रेड जोन में अब गैर-जरूरी सामनों की ऑनलाइन डिलीवरी को भी अनुमति दे दी गई है, वहीं, केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इस दौरान अंतरराज्यीय बस सेवाओं को चलाने की भी अनुमति दी गई है लेकिन 31 मई तक देश में सभी मेट्रो रेल और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद रहेंगी।

यहां की दुकानें रहेंगी बंद

यहां की दुकानें रहेंगी बंद

इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि सरकरा ने रेस्‍तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।

खुल सकते हैं सैलून और पार्लर

खुल सकते हैं सैलून और पार्लर

इसका मतलब है कि निषिद्ध क्षेत्र से बाहर स्थित नाई की दुकानें, सैलून और पार्लर भी खुलेंगे। हालांकि अभी इन दुकानों को खोलने को लेकर राज्य सरकारों का भी फैसला अलग-अलग हो सकता है। अभी राज्य सरकरों ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर कोई गाइडलान नहीं जारी किया है। दिल्ली समेत कई राज्य आज (सोमावार) इस पर दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फैसले के अनुसार राज्य के अंदर यात्री वाहन और बसों को चलाने की अनुमति होगी।

रात में कर्फ्यू और बाकी नियम

रात में कर्फ्यू और बाकी नियम

लोगों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिलेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहेंगे। सिर्फ आवश्यक कार्यों या स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए ही बाहर निकल सकेंगे। बाकी सभी गतिविधियों की छूट रहेगी, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश अंतर-राज्यीयऔर राज्यों के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मियों और एंबुलेंस को बिना रुकावट आने-जाने देंगे। इसी तरह सारे राज्य और संघ शासित प्रदेश सभी तरह के माल वाहक और कार्गो को खाली ट्रकों समेत आने-जाने की इजाजत देंगे।

लॉकडाउन 4 में इन बातों को रखना होगा ख्याल

लॉकडाउन 4 में इन बातों को रखना होगा ख्याल

  • घर से बाहर निकलने पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
  • थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर और परिवहन के दौरान सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
  • विवाह से संबंधित समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे।
  • अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
  • सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी।

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