क्या है नियम 115, जिसके तहत बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ दिया लोकसभा स्पीकर को नोटिस ?

Bansuri Swaraj's notice on Rahul Gandhi Speech: नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनके भाषण में कथित गलतियों को लेकर नोटिस दिया है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इसके बारे में पूछे जाने पर स्वराज ने कहा कि सोमवार को दिए राहुल ने अपने बयानों में कई 'गलत' बातें कहीं; और आसन इसका संज्ञान ले।

bansuri swaraj and rahul gandhi

राहुल के बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक प्रकृति के- बांसुरी स्वराज
बांसुरी स्वराज के नोटिस के मुताबिक, 'लोक सभा में विपक्ष के नेता के संबंधित बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक प्रकृति के हैं, इसलिए नियम 115 के तहत उचित कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इस वजह से मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया राहुल गांधी की ओर से जानबूझकर की गई गलतियों का संज्ञान लें और आवश्यक कार्यवाही करें।'

बांसुरी ने गिनाईं राहुल गांधी की 'गलतियां'!
बांसुरी ने दावा किया है कि अग्निवीर योजना को लेकर राहुल ने 'जानबूझकर' तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया और 'झूठ' कहा कि अग्निवीरों की शहादत पर उन्हें मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है।

स्वराज के मुताबिक विपक्ष के नेता ने सदन को 'गुमराह' करने वाला बयान दिया। स्वराज ने उनपर जानबूझकर उनकी पार्टी की छवि खराब करने और उसके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों को एमएसपी नहीं दिए जाने की टिप्पणी को भी तथ्यात्मक रूप से झूठ बताया है।

सरकार पहले ही राहुल पर 'झूठे' दावे का आरोप लगा चुकी है
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के बाद ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर उनपर 'झूठे' दावे करने का आरोप लगाया था। इनमें अग्निपथ योजना और अयोध्या में स्थानीय लोगों के मुआवजे पर उनकी ओर से किए गए दावे शामिल हैं।

क्या है नियम लोकसभा का 115 ?
स्पीकर के निर्देश 115 के तहत अगर कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य की ओर से दिए गए बयान में कोई गलती या अशुद्धि बताना चाहता है, तो वह सदन में मामले को उठाने से पहले अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर गलती या अशुद्धि का ब्योरा दे सकता है और मुद्दे को उठाने की इजाजत मांग सकता है।

आरोप लगाने वाले सदस्य के पास अगर उसके आरोपों के समर्थन में कोई सबूत हैं तो वह उसे भी स्पीकर के सामने रख सकता है। इस आधार पर स्पीकर वास्तपकि स्थिति का पता लगाने के लिए इस मामले को संबंधित मंत्री या सदस्य के संज्ञान में ला सकते हैं।

राहुल के भाषण के कुछ अंश कार्यवाही से हुए बाहर
इससे पहले स्पीकर के आदेश पर राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिए गए पहले भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया था। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उनके भाषण के जिन हिस्सों को हटाया गया है, उनमें हिंदुओं पर उनकी टिप्पणी और पीएम मोदी, आरएसएस-भाजपा को लेकर उनके बयान भी शामिल हैं। (इनपुट-एजेंसियां)

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