पश्चिम बंगालः चुनाव आयोग ने जारी की पंचायत चुनाव की तारीखें
कोलकाता। हाईकोर्ट के दखल और बीजेपी के प्रदर्शन के बाद गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य में 14 मई को एक ही चरण में कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिये अधिसूचना जारी कर दी है। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य चुनाव आयोग से कहा था कि वो एक ही चरण में पंचायत चुनाव कराए जाने के पक्ष में है। ममता सरकार ने आयोग से कहा था कि पंचायत चुनाव 14 मई को कराए जाएं और मतगणना 16 मई को संपन्न कराए जाएं।

इसके बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की। राज्य में 14 मई को एक ही चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। किसी बूथ पर पुर्नमतदान की स्थिति आती है तो 16 मई को कराया जाएगा और 17 मई को मतगणना की तिथि घोषित की गई है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों को तीन चरणों में कराना चाहता था। लेकिन, राज्य सरकार के दखल के बाद पूरे राज्य में एक ही चरण में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा।
हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अप्रत्याशित आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो वॉट्सऐप से भरे गए 9 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन को वैध माने। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ये 9वों उम्मीदवार 2018 पंचायत चुनाव में इन्हीं आवेदनों के आधार पर लड़ने के लिए योग्य माने जाएंगे। 20 जिलों के करीब 58 हजार बूथों पर वोट डाले जाएंगे।
पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, बंगाल में होने वाली मौजूदा घटनाएं साबित करती है कि राज्य की स्थिति बहुत खराब है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है। सत्ताधारी पार्टी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम राज्य में धारा 355 और 356 लगाने की मांग कर रहे हैं।
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