राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर BSP के 6 विधायकों ने क्या कहा
राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर बने संकट को लेकर अब बीएसपी विधायकों का भी बयान सामने आया है...
नई दिल्ली। राजस्थान में सियासी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों को हाईकोर्ट से मिली फौरी राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस ने सोमवार को अचानक अपनी याचिका वापस ले ली। वहीं, बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले बीएसपी ने व्हिप जारी करते हुए इन छह विधायकों से फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का निर्देश दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में विलय कर चुके बीएसपी विधायकों का भी बयान सामने आया है।
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'9 महीने के बाद अब BSP को हमारी याद आई'
बीएसपी विधायक लखन सिंह ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हम पहले ही 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। 9 महीने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी को याद आई है। ये बीएसपी नहीं, भाजपा के कहने से मैनेज किया हथकंडा है। उसी आधार पर ये व्हिप जारी किया गया है, उसी आधार पर ये कोर्ट जा रहे हैं। हमें मीडिया से पता चला है कि बीएसपी ने कोई नोटिस भी दिया है, पर हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, हम कांग्रेस के साथ हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए।'
'बीएसपी विधायक अब कांग्रेस का अंग हैं'
वहीं, बीएसपी की तरफ से व्हिप जारी होने को लेकर कांग्रेस ने भी पार्टी प्रमुख मायावती पर हमला बोला। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने कहा, 'पार्लियामेंट की प्रोसिडिंग्स का डाटा उठा कर देख लीजिए। बहन मायावती एक भी दलित पक्ष की मीटिंग में नहीं आई, अलावा भाषण देने के। दलित कांशीराम जी की छवि उनमें देखते हैं, पर कांशीराम जी कहां राजा भोज...। बीएसपी के विधायक विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, विधिवत रूप से उन्हें स्पीकर ने मान्यता दी है। स्पीकर के मान्यता देने के बाद वो कांग्रेस का अंग हैं। जिस तरह से मैं विधायक हूं, वैसे ही वो भी विधायक हैं। उनकी सदस्यता पर कोई प्रश्न नहीं है।'
हाईकोर्ट से कांग्रेस को मिली राहत
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि कांग्रेस में विलय करने वाले बीएसपी विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए। वहीं, सोमवार को बीएसपी ने भी याचिका दाखिल कर कहा कि इस मामले में उन्हें भी पार्टी बनाया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक की याचिका को खारिज कर दिया।
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