क्या बृजभूषण सिंह के ऊपर से हट गया POCSO? रिपोर्ट में दावा- नाबालिग ने यौन शोषण के आरोप लिए वापस
Brij Bhushan Sharan Singh News: दिल्ली पुलिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके आवास पर बयान दर्ज करने पहुंची थी।

Wrestlers Protest Brij Bhushan Sharan Singh POCSO: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इनमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है।
नाबालिग के पहले पुलिस के दिए बयान के आधार पर बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो एक्ट हट सकता है।
इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में दावा किया है कि नाबालिग पहलवान ने अब दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नया बयान दर्ज किया है।
कोर्ट में दिए गए बयान को साक्ष्य कहा जाता है। इस बयान के बाद अब कोर्ट यह फैसला करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा या नहीं। या हो सकता है कि ट्रायल से तय होगा कि किस बयान को सेक्शन 164 तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नाबालिग के पिता ने टिप्पणी नहीं की है। वहीं टेलीग्राफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि जिस नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब उस नाबालिग ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक नया बयान दर्ज किया है।
हालांकि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने कहा है कि ये अफवाह है कि पॉक्सो हटा लिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट में पिता के हवाले से भी कहा है कि पॉक्सो के तहत दिया गया बयान वापस नहीं लिया गया है।
पहले नाबालिग ने पुलिस को क्या दिया था बयान
दिल्ली पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी पूरी तरह से परेशान थी और शांति से नहीं रह पा रही थी। आरोपी बृजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न करने के बाद से वह काफी परेशान थी।
शिकायत में कहा गया था कि बृजभूषण शरण सिंह 'उसे (नाबालिग) कसकर पकड़कर, एक तस्वीर क्लिक करने का नाटक करते हुए उसे अपनी ओर खींचा था। और कंधे से हाथ फेरते हुए उसके स्तनों को छुआ था।'
नाबालिग ने 10 मई 2023 को मजिस्ट्रेट के सामने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं का विवरण देते हुए अपना पहला बयान दर्ज कराया था।
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प्राथमिकी के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह पर यौन अपराध के लिए POCSO एक्ट की धारा 10 और IPC की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें एक से तीन साल तक की जेल हो सकती है।












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