सबसे पहले राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, मोदी सरकार इसी हफ्ते उठा सकती है कदम: सूत्र
Waqf Board Amendment Bill: वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की खबरों के बीच इसे संसद में पेश करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बिल को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते विधेयक के राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा।
वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने की आशंका है, उसे सबसे पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार इस हफ्ते के भीतर संशोधन लाने के लिए कदम उठा सकती है।

संसद में पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल
मालूम हो कि संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के सत्र के दौरान सोमवार, 5 अगस्त को पेश किया जाएगा, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे इसी हफ्ते पेश करने पर विचार कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार सरकार ने संशोधन लाने से पहले सुधारों को पेश करने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से बातचीत की और सुझाव लिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम में 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।
वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें।
क्या हो सकते हैं बदलाव?
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है।












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