वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद में पास: अब कानून बनने में कितना वक्त? क्या होगा आगे? समझें सबकुछ
Waqf Amendment Bill 2025: वक्फ संशोधन बिल 2025 संसद में पारित हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में 12-12 घंटे की मैराथन बहस के बाद इसे पास किया गया है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को 128 पक्ष में वोट और 95 विपक्ष में वोट मिले थे। लोकसभा में इस बिल को पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मत मिले थे।
वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बनने से एक कदम की दूर है। अब प्रस्तावित विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा..., राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करना है। इसके अलावा संसद ने मुसलमान वक्फ एक्ट, 1923 को खत्म करते हुए मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल, 2025 को भी मंजूरी दे दी है।

वक्फ संशोधन बिल 2025: विधेयक के कानून बनने की क्या है प्रक्रिया?
🔴 सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी विधेयक को कानून में तब्दील करने के लिए, पहले संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से पास कराना अनिवार्य होता है।
🔴 विधेयक पेश होने के बाद इसपर चर्चा होती है...और फिर सभा के सभापति सांसदों को वोटिंग करने के लिए कहते हैं। अगर वोटिंग पक्ष में ज्यादा हो तो बिल पारित हो जाता है। लेकिन अगर वोटिंग के बाद मामला टाई का हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सदन का प्रिसाइडिंग अधिकारी वोट डालता है और फिर बिल को पारित किया जाता है।
🔴 कोई भी विधेयक जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे आगे की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद विधेयक, एक्ट और कानून बन जाता है। यहां ध्यान देने की बात ये है कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।
🔴 अब इन प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है...इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद, इसे कितने दिनों में नोटिफाई किया जाना चाहिए..इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन हां किसी बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद आमतौर पर सरकार इसे जल्द से जल्द नोटिफाई कर देती है।
🔴 सरकार द्वारा नोटिफाई करने के बाद कानून को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद यह सार्वजनिक किया जाता है और कानून को अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और विभागों द्वारा लागू किया जाता है।












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