शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ समन, 27 अगस्त तक पेश होने का आदेश
नई दिल्ली। विशेष पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने शनिवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ समन जारी कर उन्हें 27 अगस्त तक पेश होने को कहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज एमएस आजमी ने माल्या के खिलाफ दाखिल ईडी की दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए माल्या को नोटिस जारी किया। इससे पहले 22 जून को ईडी ने अदालत से मांग की थी कि विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए।

ईडी ने पिछले सप्ताह विशेष अदालत से विजय माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की थी। अगर माल्या 27 अगस्त को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
विजय माल्या पर एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, एक्सिस बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज है। माल्या को बैंकों ने विलफुल डिफॉल्टर करार दिया है। मतलब पैसा देने की स्थिति में होने के बाद इस शराब कारोबारी ने बैंकों को पैसा नहीं लौटाया।
हाल में विजय माल्या ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा था कि उसे बैंक डिफॉल्टर्स का पोस्टरबॉय बना दिया गया है। माल्या ने दावा किया था कि उसने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वह कर्ज चुकाना चाहता है।
माल्या ने सार्वजनिक किए खत में लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को 15 अप्रैल 2016 को पत्र लिखा था, लेकिन उनको इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब वह स्थिति साफ करने के लिए इन पत्रों को सार्वजनिक कर रहे हैं। विजय माल्या ने लिखा है कि बैंकों का दावा ब्याज की रकम को लेकर है, लोन की रिकवरी सिविल मैटर है, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनाया गया है। इस चिट्ठी में माल्या ने लिखा कि वह इन सब बातों से थक चुके हैं। सीबीआई और ईडी उन पर आपराधिक चार्ज लगा रहे हैं, जो कि उनके खिलाफ एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि वह कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवधान होगा तो फिर वह कुछ नहीं कर पाएंगे।












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