वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग: चंदा कोचर को मिली सशर्त जमानत, देश छोड़ने की अनुमति नहीं
नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को एक विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को जमानत याचिका के सिलसिले में चंदा कोचर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेशी हुई, जहां विशेष जज एए नांदगांवकर ने उन्हें 5 लाख के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि चंदा कोचर बिना अनुमति विदेश की यात्रा नहीं कर सकती। बता दें कि चंदा कोचर ने अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी।
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आपको बता दें कि इससे पहले ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में भी दखल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी चंदा कोचर की इस याचिका को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि चंदा कोचर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही हैं। इस मामले में ईडी ने सितंबर 2020 में उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले चंदा कोचर की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चंदा कोचर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। चंदा कोचर का कहना था कि उनकी बर्खास्तगी गलत तरीके से की गई है, जबकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जब आपने खुद ही इस्तीफा दिया था, तो फिर यह क्यों कहा कि आपको बर्खास्त किया गया है।
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