उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में सैनिक धाम निर्माण रोकने की याचिका खारिज कर दी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के गुनियाल गाँव में सैनिक धाम के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि युद्ध स्मारक के लिए निर्धारित भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इस प्रकार निर्माण गतिविधियों को रोकने का कोई आधार नहीं है।

 उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सैनिक धाम याचिका खारिज कर दी

याचिकाकर्ता विकास सिंह नेगी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने भूमि की वास्तविक प्रकृति को सत्यापित किए बिना सैनिक धाम परियोजना के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थल वन क्षेत्र का हिस्सा था, जिसमें तत्काल निर्माण रोकने और कथित अवैध भूमि उपयोग परिवर्तनों की जांच सहित विभिन्न राहतों की मांग की गई थी।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि भूमि वन विभाग को सौंप दी जाए और एक विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जाए। इसके अतिरिक्त, इसमें अतिक्रमण हटाने और किसी भी गलत काम में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

जवाब में, राज्य सरकार ने राजस्व और वन विभागों द्वारा एक संयुक्त भूमि-सर्वेक्षण रिपोर्ट का उल्लेख किया। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि भूमि किसी भी वन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, और वन विभाग ने सैनिक धाम के लिए इसके आवंटन पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और सुभाष उपाध्याय की पीठ ने कहा कि एक बार सक्षम वन अधिकारियों ने भूमि को गैर-वन प्रमाणित कर दिया है, तो याचिका में कानूनी योग्यता का अभाव है। अदालत ने देखा कि निर्माण 2021 से चल रहा है और जल्द ही पूरा होने वाला है, जल्द ही उद्घाटन की उम्मीद है।

इन निष्कर्षों को देखते हुए, अदालत ने परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन में पूरी तरह से सत्यापन प्रक्रियाओं के महत्व को रेखांकित करता है।

With inputs from PTI

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