नोएडा: सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पर पाबंदी, पुलिस ने तमाम कंपनियों को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा इंडस्ट्रियल हब में स्थित तमाम कंपनियों को निर्देश जारी करके कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक जगहों पर शुक्रवार की नमाज अदा करने से रोके। पुलिस की तरफ से इन तमाम कंपनियों को जारी निर्देश में कहा गया कि कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क आदि में जुमा की नमाज अदा करने से रोका जाए। अगर कंपनियों के कर्मचारी ऐसा करते पाए गए तो इसके लिए कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा।

कंपनियों को जारी नोटिस
पिछले हफ्ते कंपनियों को नोएडा के पुलिस स्टेशन ने जो नोटिस जारी किया है उसके अनुसार सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल हब में अगर कंपनियों के कर्मचारी सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करते हैं तो इसके लिए उनकी कंपनियों को जिम्मेदार माना जाएगा। जानकारी के अनुसार इस इलाके में स्थित कंपनियों ने नोएडा पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात का समय मांगा है जिससे कि इस मुद्दे पर स्थिति साफ हो सके। कुछ कंपनियों के एग्जेक्युटिव का कहना है कि लोगों में इस नोटिस के बाद चिंता है कि आखिर कैसे कर्मचारी के दफ्तर के बाहर के आचरण के लिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लोगों ने इस बात क भी डर है कि यह निर्देश आने वाले समय में पूरे एनसीआर में ना जारी कर दिया जाए।
2019 के चुनाव में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लिया फैसला
वहीं इस बारे में नोएडा पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इस कदम को उठाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह के सांप्रदायिक टकराव को टालने के लिए यह कदम उठाया गया है। नोएडा सेक्टर 58 के एसएचओ पंकज राय ने इस नोटिस की पुष्टि करते हुए कहा कि हां हमने यह नोटिस जारी किया है। क्षेत्र में स्थित तमाम कंपनियो को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि हमे इस बाबत बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत मिली थी कि लोग शुक्रवार को सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करते हैं जिससे काफी दिक्कत होती है।
एसएचओ ने बताया कि हमने कंपनियों को कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को कहें कि शुक्रवार की नमाज वह मस्जिद, ईदगाह या कंपनी के परिसर के भीतर या कंपनी की बिल्डिंग की छत पर अदा करें।
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