यूपी में भारी चालान से मिलेगी राहत, नियमों में बदलाव की तैयारी में योगी सरकार

नई दिल्ली। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जिस तरह से संशोधन किया गया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है, उसके बाद लोगों की मुश्किल काफी बढ़ गई है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को भारी जुर्माने से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में भाजपा की सरकार के शासनकाल में इस जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन बावजूद इसके गुजरात, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में लोगों को भारी जुर्माने से राहत की तैयारी की जा रही है।

यूपी में संशोधन की तैयारी

यूपी में संशोधन की तैयारी

दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन विभाग नियमों में संशोधन की तैयारी कर रहा है, इसके लिए प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। अगर मंत्रिमंडल से इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही ट्रैफिक चालान की नई दरें प्रदेश में लागू हो जाएंगी। जिस तरह से केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को पास किया उसके बाद देशभर में भारी जुर्माने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी चालान भरना पड़ रहा है।

उत्तराखंड में कम देना पड़ेगा जुर्माना

उत्तराखंड में कम देना पड़ेगा जुर्माना

इससे पहले उत्तराखंड में भी राज्य सरकार ने ट्रैफिक चालान की राशि को 50-75 फीसदी तक कम करने का निर्णय लिया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के नए नियमों में बदलाव करते हुए बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माने में छूट दी है और अब इस राशि को 2500 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते जाने पर पकड़ गए तो 500 रुपए की जगह 5000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा का नियम पास किया था।

उत्तराखंड में बदले नियम

उत्तराखंड में बदले नियम

यही नहीं अगर किसी का लाइसेंस निरस्त हो गया है और वह गाड़ी चलाता है तो उसका चालान 10000 रुपए की जगह 5000 रुपए का कटेगा। जबकि मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़े गए तो 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दोबारा करते हुए पकड़े गए तो 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ध्वनि प्रदषूण संबधी मानकों का अगर उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो 10000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने इसे पहली बार पकड़े जाने पर 2500 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए कर दिया है।

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