उपहार सिनेमा अग्निकांड: हाईकोर्ट से अंसल बंधुओं को झटका, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, 16 फरवरी: उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को बड़ा झटका दिया, जहां उनकी सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई। अंसल बंधुओं पर उपहार सिनेमा अग्निकांड के सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इस मामले में दोनों को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद वो ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं।

मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बुधवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अंसल बंधुओं को सात साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। जिस वजह से अंसल भाई नवंबर 2021 से जेल में बंद हैं।
ऐसे समझें पूरा मामला
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में स्थित उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को आग लग गई थी। जिस वक्त सिनेमा घर में आग लगी, उस वक्त इसमें 'बॉर्डर' फिल्म चल रही थी। आग और उसके बाद मची भगदड़ में 59 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे। अंसल बंधुओं के साथ, अदालत के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और अन्य व्यक्तियों पीपी बत्रा, हर स्वरूप पंवार, अनूप सिंह और धर्मवीर मल्होत्रा पर भी मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए मामला दर्ज किया गया था।












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