यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
प्रयागराज। आचार संहिता उल्लंघन और 10 साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल समिति केस में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी है। बताया जा रहा है कि बीजपी के वरिष्ठ नेता ने दोपहार बाद कोर्ट पहुंच कर सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने तुरंत ही बेल के लिए अर्जी लगा दी जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है।

सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से स्थापित एख फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई चल रही है। दस पुराने इस मामले में कोर्ट ने उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया थे। बता दें कि 22 सितंबर 2007 को कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पइंसा थाने में एक मुकदमा दर्ज हुए था। जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी कागजात के जरिए लोगों से पैसे लेने का आरोप है। इसके अलावा धूमनगंज थानेमें आचार संहिता उल्लंघन का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
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न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं
जमानत के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं ऐसे में राजनैतिक व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। मुकदमों में जमानत न मिलने की वजह से कोर्ट में हाजिर हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। बता दें कि साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया है जबकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है।
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