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अमित शाह के 'हेट स्‍पीच' मामले में नया मोड़, आरोप पत्र को कोर्ट ने किया खारिज

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लखनऊ| उत्तर प्रदेश पुलिस को उस समय करारा झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर किये गये आरोप पत्र को अदालत ने गुरुवार को खारिज करते हुए वापस लौटा दिया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अदालत ने दायर आरोप पत्र को खारिज करते हुए मामले की जांच दोबारा करने का निर्देश दिया है।

UP court returns chargesheet against Amit Shah in hate speech case

गौरतलब है कि शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, अमित शाह ने मुजफ्फरनगर के द्वारिकापुरी में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अमित शाह पर आईपीसी की धारा 153, 295 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उप्र में 13 सितंबर को 11 विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है।

अमित शाह ने कहा था कि 2014 का लोकसभा चुनाव पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के अपमान का बदला निकालने का एक अवसर है। शाह की ‘बदला' वाली टिप्पणी पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें आचार संहिता के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया था। शाह ने आचार संहिता के उल्लंघन से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से कहा था कि वह उन्हें जारी किए गए नोटिस पर पुनर्विचार करे।

English summary
In an embarrassment to UP police, Muzaffarnagar court refused to take cognizance of the chargesheet against Amit Shah in connection with the alleged hate speech made by him and returned it to the police.
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