अविवाहित महिला ने गर्भपात कराने की मांगी अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहकर किया खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अविवाहित महिला को गर्भपात कराने से मना कर दिया। उन्होंने सहमति से यौन संबंध के कारण 23 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी।
नई दिल्ली, 16 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अविवाहित महिला को गर्भपात कराने से मना कर दिया। उन्होंने सहमति से यौन संबंध के कारण 23 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम संविधान से आगे नहीं जा सकते।

आपसी यौन संबंध से हुई गर्भवती
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) नियम 2003 के नियम 3बी के तहत 25 वर्षीय महिला को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अविवाहित महिला को गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि सहमति से यौन संबंध के कारण 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं देता है।

आपसी यौन संबंध से हुई गर्भवती
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता, जो एक अविवाहित महिला है। आपसी सहमति के यौन संबंध से गर्भवती हुई है। यह मामला स्पष्ट रूप से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी क्लॉज में नहीं आती है। इसलिए, धारा 3(2)(बी) अधिनियम की धारा इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

कानून से आगे नहीं जा सकता
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी है, और यह अदालत भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए क़ानून से आगे नहीं जा सकती है।

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन
एडवोकेट अमित मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 का नियम 3 बी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जितना कि यह एक अविवाहित महिला को बाहर करता है।

जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया
पीठ ने कहा कि ऐसा नियम वैध है या नहीं, यह तभी तय किया जा सकता है जब उक्त नियम को अल्ट्रा वायरस माना जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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