Unlock4: पंजाब सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इन क्षेत्रों में मिली सहूलियत
नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन-4 आज (1 सितंबर) से शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने भी राज्य के लिए अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रदेश में रात का कर्फ्यू और शनिवार-रविवार लॉकडाउन जारी रहेगा। वहीं बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट क वाहन 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। इसके अलावा विवाह समारोह में 30 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के एकत्र होने की इजाजत होगी। वहीं पंजाब के पांच जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है।
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पंजाब सरकार की गाइडलाइन के दुकानें शाम 6:30 बजे तक खोलने का आदेश है। कार में सिर्फ तीन लोगों को बैठने की इजाजत होगी। बच्चों की परीक्षा आदि के लिए आने जाने की अनुमति होगी।वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट्स में बार खोलने की अनुमति दे दी है। चंडीगढ़ में अब सभी होटल और रेस्टोरेंट में बार खुल जाएंगे यानी रेस्टोरेंट्स और होटलों में शराब सर्व की जा सकेगी।
पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। पंजाब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यात्रा की योजना बनाने से पहले, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भराना होगा। यात्रियों को पोर्टल पर एक वचन भी देना होगा कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य आइसोलेशन से गुजरेंगे और 7 दिनों के लिए अपने खर्चे पर यानी कि इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन का भुगतान करना होगा। इसके बाद 7 दिनों के लिए घर पर स्वास्थ्य की स्व-निगरानी के साथ अलगाव में रहेंगे।












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