National Medical Register: डॉक्टरों के लिए अब यूनिक आईडी अनिवार्य, क्या है नेशनल मेडिकल रजिस्टर
National Medical Register: देश के सभी डॉक्टरों को अब स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन के अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के साथ भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस डेटा को नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) वेबसाइट पर डाला जाएगा
National Medical Register: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक अधिसूचना में कहा है कि देशभर में अब मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए सभी डॉक्टरों को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूनिक आईडी (Unique ID) लेनी होगी।
यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल के अलावा अब हर डॉक्टरों को नेशनल मेडिकल कमीशन से भी लाइसेंस लेना होगा। ये यूनिक आईडी नेशनल मेडिकल कमीशन देगी। इसमें व्यवसायी रजिस्ट्रेशन से लेकर भारत में मेडिकल प्रैक्टिस की मान्यता होगी। इसमें सभी लाइसेंस वाले डॉक्टरों का डेटा नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) में दर्ज होगा।
एनएमसी की अधिसूचना में बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 के अनुसार, देश में सभी रजिस्टर डॉक्टरों के लिए एनएमसी के नैतिकता और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड द्वारा एक सामान्य नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) बनाए रखा जाएगा।
NMR: जानिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर के बारे में?
नेशनल मेडिकल रजिस्टर (NMR) में स्टेट मेडिकल काउंसिल और नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा रजिस्टर किए गए सभी डॉक्टरों की एक व्यापक लिस्ट होगी। एनएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.nmc.org.in पर आपको नेशनल मेडिकल रजिस्टर से जुड़े सभी डॉक्टरों की और अन्य मेडिकल जानकारी मिल जाएगी।
इसके अलावा इसमें डॉक्टरों के बारे में भी जानकारी होगी। जैसे मेडिकल क्वालिफिकेशन स्पेशलिस्ट, पासिंग ईयर, विश्वविद्यालय और संस्थान का नाम जहां से डिग्री ली हो ये सारी डिटेल उसमें देखने को मिलेगी।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिस का अभ्यास करने के लाइसेंस को हर 5 साल में नवीनीकृत (रिन्यू) करना होगा। इसके लिए डॉक्टरों को राज्य चिकित्सा परिषद (स्टेट मेडिकल काउंसिल) में आवेदन जमा करना होगा।
लाइसेंस को 5 साल में करना होगा रिन्यू
लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से तीन महीने पहले लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि "ऐसे डॉक्टर के लाइसेंस को अद्यतन करने के उद्देश्य से, EMRB, NMC द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
स्टेट मेडिकल काउंसिल के इस निर्णय के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रैक्टिस करने के लिए या लाइसेंस के रिन्यू के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने के निर्णय के खिलाफ व्यवसायी एथिक्स एंड मेडिकल रेगुलेशन बोर्ड के पास भी अपील की जा सकती हैष
यह अपील राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के सचिव को स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास आवेदन, राज्य चिकित्सा परिषद से प्राप्त संचार की प्रति, अस्वीकृति के आधार पर लिखित आवेदन, और एक प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद, EMRB अपील की जांच करेगा और 30 दिनों के भीतर उस पर फैसला करेगा।
अगर EMRB अपील की अनुमति देता है, तो वह आवेदक को अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद के लिए एक आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल मानने के लिए बाध्य होगाा।
EMRB के आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर व्यवसायी को लाइसेंस देना होगा। अगर EMRB द्वारा उसकी पहली अपील खारिज कर दी जाती है तो व्यवसायी एनएमसी के साथ दूसरी अपील भी दायर कर सकता है।