राज्यसभा में कल पेश किया जाएगा तीन तलाक बिल: अनंत कुमार
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नई दिल्लीः राज्यसभा में तीन तलाक बिल को बुधवार को पेश किया जाएगा। पिछले सप्ताह इस विधेयक को लोकसभा से मंजूरी दी जा चुकी है। इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई तीन तलाक का दोषी पाया जाता है तो तीन साल की सजा का प्रावधान है। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से 2 जनवरी के लिए मुस्लिम महिला (शादी के अधिकार का संरक्षण) बिल को लिस्टेड कराया गया है।

विधेयक में दिए गए हैं कई अधिकार
विधेयक में साफ कहा गया है कि मुस्लिम पीड़ित महिला को जीवन निर्वाह करने के लिए मदद की मांग के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार होगा। इसके साथ महिला को अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी की भी मांग करने का अधिकार होगा।

मुस्लिम महिलाओं ने जताई खुशी
इस विधेयक में साफ कहा गया है कि अब कोई भी मुस्लिम मौखिक, लिखित, वॉट्सऐप, मेसेज या और भी किसी भी माध्यम से तीन तलाक कहकर तलाक नहीं दे सकता है। इसे अवैध माना जाएगा। इस विधेयक पर कई मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जताई है तो वहीं केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया है।

कई दलों ने किया विरोध
इस विधेयक का विरोध करने वाले केरल के राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दावा किया है कि आज अगर ये बिल राज्यसभा में पास होता है तो देश के कई मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं अभी कांग्रेस ने भी इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

सरकार के लिए आसान नहीं है राज्यसभा में बिल पास कराना
भले ही मोदी सरकार ने इस बिल को लोकसभा में आसानी से पास करा लिया हो लेकिन राज्यसभा में उसके लिए राहें आसान नहीं होंगी। राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। इसलिए इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों पर निर्भर रहना होगा।












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