ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाने पर विचार कर रही मोदी सरकार, राज्यसभा में अटका है विधेयक

नई दिल्ली। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल अटकने के बाद केंद्र की मोदी सरकार इस मुद्दे पर नई रणनीति बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब ट्रिपल तलाक को आपराधिक घोषित करने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। शीत सत्र के दौरान लोकसभा में ट्रिपल तलाक विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में अटक गया था। विपक्ष ट्रिपल तलाक बिल में जरूरी संशोधन की मांग को लेकर इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहा था। इसी को लेकर राज्य सभा में काफी हंगामा हुआ। आखिर में ये बिल राज्यसभा से पास नहीं हो सका। ऐसी सूरत में सरकार अब इस मामले में दूसरे रास्तों पर विचार कर रही है, इसी के तहत सरकार अध्यादेश लाने की सोच रही है।

ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार बना रही रणनीति

ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार बना रही रणनीति

सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रिपल तलाक बिल को पास कराने के लिए सरकार जहां अध्यादेश लाने की रणनीति बना रही है। सरकार की योजना यही है कि बजट सत्र के दौरान संयुक्त सत्र बुलाकर अध्यादेश के जरिए ट्रिपल तलाक बिल को आपराधिक घोषित किया जा सके। फिलहाल सरकार अभी इस पर विचार-विमर्श कर रही है।

राज्यसभा में नहीं पास हो सका था ट्रिपल तलाक बिल

राज्यसभा में नहीं पास हो सका था ट्रिपल तलाक बिल

बता दें कि शीत सत्र के दौरान लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल बिना किसी संशोधन के पास हो गया था, हालांकि राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते ये बिल पास नहीं हो सका। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने मांग की है कि बिल में जरूरी बदलाव के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाए।

बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल

बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल

बिल में ट्रिपल तलाक को आपराधिक घोषित करने के साथ-साथ गैरजमानती प्रावधान रखते हुए तीन साल जेल और जुर्माना का प्रावधान है। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। बिल में आपराधिक प्रावधानों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ महिला संगठनों को भी आपत्ति है।

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