अब लॉकडाउन के दौरान ले जाया जा सकता है आवश्यक और गैर-आवश्यक सामान: केंद्र
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन अवधि के दौरान, आवश्यक और गैर-आवश्यक सामानों में अंतर के बिना सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति देने के लिए कहा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस दिशा में पत्र लिखकर प्रदेश सरकारों को जानकारी दी है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी।

लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर-आवश्यक सामानों के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी, इस दौरान सिर्फ उन्हीं वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी जो आम जनजीवन के लिए जरूरी सामान लेकर आ रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने अब आवश्यक और गैर-आवश्यक के परिवन को अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों को लिखे पत्र में समाचार पत्रों की सुपुर्दगी, दूध संग्रह की आपूर्ति श्रृंखला और वितरण और स्वच्छता उत्पादों सहित किराने के सामान की आपूर्ति की अनुमति दी है। वहीं, न्यूज पेपर डिलीवरी सप्लाई चेन को प्रिंट मीडिया के तहत भी अनुमति दे दी गई है।
इन सामान को लाने वाले वाहनों को मिली अनुमति
अजय भल्ला ने राज्य प्रशासनों को लिखे पत्र में कहा, किराने के सामान में हाथ धोने की मशीन, साबुन, कीटाणुनाशक, बॉडी वॉश, शैंपू, सतह क्लीनर, डिटर्जेंट और टिशू पेपर, टूथपेस्ट व ओरल केयर, सेनेटरी पैड और डायपर, बैटरी सेल, चार्जर आदि जैसे स्वच्छता उत्पाद के ट्रांसपोर्टेशन को अनुमति दी जाए। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मजदूरों के पलायन को देखते हुए केंद्र सरकार बेघर लोगों के लिए ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एसडीआरएफ) के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। इसमें प्रवासी मजदूरों सहित उन लोगों को भी राहत और शरण देने की योजना है जो लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे हैं।
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