महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द होने के बाद जाएगा सरकारी घर, 30 दिन में बंगला खाली करने का नोटिस जारी

Mahua Moitra Government Bungalowe: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को कैश-फॉर-क्वेरी यानी पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में अब सांसदी जाने के बाद उनको सरकारी आवास खाली कराने के लिए कहा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को 30 दिनों के भीतर घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा सचिवालय से मोइत्रा के निष्कासन की अधिसूचना जारी होने के बाद उनको आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है।

Mahua Moitra

30 दिन के भीतर करना होगा घर खाली

इसके लिए संसद की आवास समिति ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा को अपना आधिकारिक बंगला खाली करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

सरकार घर खाली कराने के लिए कहा

लोकसभा आवास समिति ने शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखाकर कहा कि वह महुआ मोइत्रा को आवंटित घर को खाली करा लें। बता दें कि महुआ को स्पेशल कोटे से शहरी विकास मंत्रालय ने बंगला अलॉट किया था।

8 दिसंबर को हुई थी सांसदी रद्द

मालूम हो कि मोइत्रा को 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जब सदन ने अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाया था, जिसमें उन्हें संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के लिए दोषी ठहराया गया था।मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेकर संसद में अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल पूछने का आरोप हैं। हालांकि इस मामले में टीएमसी नेता ने अपना लोकसभा का आईडी-पासवर्ड देने की बात कबूल थी, लेकिन रिश्वत लेने के आरोपों को खारिज किया था।

सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा

वहीं अपने निष्कासन को महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी नेता महुआ की याचिका पर बहुत जल्द ऊपरी अदालत सुनवाई कर सकती है। याचिका में महुआ ने कहा कि संसद की ओर से उनकी निष्कासन का लिया गया फैसला गैरकानूनी है।

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