निर्भया: तिहाड़ प्रशासन ने दोषियों को दया याचिका के लिए दिया 7 दिन का समय
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया मामले के दोषियों को 7 दिनों के भीतर दया याचिका दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। महानिदेशक (जेल) संदीप गोयल ने कहा, तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया गैंगरेप मामले के दोषियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि दया याचिका दायर करने के लिए उनके पास सात दिन का समय है। बता दें कि, दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

बुधवार को ही दिन के वक्त अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया था कि वह चारों मुजरिमों को दोबारा सात दिन की समयावधि वाला नोटिस दे, ताकि उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति के यहां दया-याचिका दायर करने का मौका मिल सके। चारों मुजरिमों को नोटिस देने की तैयारियों के चलते तिहाड़ जेल महानिदेशालय भी देर रात तक खुला रहा। तिहाड़ की जिन-जिन जेलों में सजा-ए-मौत पाये निर्भया के हत्यारे बंद हैं, उन सभी संबंधित जेलों के जेलर भी देर रात तक रोककर रखे गए थे।
नोटिस तैयार होते ही संबंधित मुजरिमों वाली जेलों के जेलरों ने नियमानुसार उन चारों को नोटिस प्राप्त करा दिए। बुधवार देर रात करीब नौ बजे दिल्ली जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा, अदालत द्वारा मिले आदेश के प्रति-उत्तर में अब से कुछ देर पहले चारों संबंधित मुजरिमों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस के जरिए चारों से कहा गया है कि वे सात दिन के अंदर राष्ट्रपति के यहां दया-याचिका लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
दिल्ली के जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने इसकी पुष्टि की है। तिहाड़ जेल के संबंधित जेलरों द्वारा बुधवार देर रात जिन मुजरिमों को ये नोटिस थमाए गए, उनका नाम मुकेश, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता और विनय है। पवन गुप्ता काफी समय से दिल्ली की मंडोली जेल में बंद था।












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