डिजिटल पेमेंट लेने पर कारोबारियों को टैक्स में मिलेगी छूट
वित्त मंत्री ने कहा है कि छोटे कारोबारी और बिजनेसमैन, जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से कम हैं, डिजिटल पेमेंट करने पर उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी।
नई दिल्ली नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। नई-नई स्कीम और योजनाएं लागू कर लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के इसके लिए एक बार फिर से नई राहत दी है। छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को सरकार ने डिजिटल पेमेंट करने पर टैक्स में राहत देने की बात कही है।

सरकार ने कहा है कि छोटे ट्रेजर्स और व्यापारी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, अगर वो डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 2 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों का टैक्सेशन उनके प्रॉफिट 8 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यापारियों को कुल टैक्स में 2 फीसदी तक का छूट दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने लोगों को सलाह दी कि 500 और 1000 के नोट वो बार-बार जाकर जमा न करें। उन्होंने कहा कि अगर पुराने नोट बार-बार जमा करेंगे तो उनसे सवाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रोज-रोज बैंक जाने से लोगों को रोकने के लिए ही ये अधिसूचना जारी की गई है।












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