BRS नेता के कविता की जमानत पर अपने बयान को लेकर SC से माफी मांगने को तैयार: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई, जो उन्होंने बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने पर दिया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम रेड्डी ने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं और उस पर पूरा भरोसा करता हूं। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त, 2024 की कुछ प्रेस रिपोर्ट में मेरे नाम से टिप्पणियां की गई हैं, जिससे यह आभास होता है कि मैं माननीय न्यायालय की न्यायिक बुद्धिमता पर सवाल उठा रहा हूं।

Telangana CM Revanth Reddy

उन्होंने आगे कहा कि वह संविधान और उसके सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। मैं प्रेस रिपोर्टों में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसी रिपोर्टों में मेरे द्वारा कही गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता के लिए मेरे मन में बिना शर्त सम्मान और सर्वोच्च सम्मान है। भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखने वाले के रूप में, मैं न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करता हूं और करता रहूंगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीआरएस नेता के कविता को शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद रेवंत रेड्डी के बयान पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है और यही सम्मान विधायिका के लिए भी लागू होता है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने तेलंगाना के सीएम द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की और टिप्पणी की कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहा है।

अदालत ने रेवंत रेड्डी के वकील से कहा कि वे आज सुबह जो उन्होंने कहा, उसे पढ़ें। रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कविता को पांच महीने में जमानत मिलने पर संदेह जताया, जबकि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।

पीठ ने कहा कि उसे किसी की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वे अंतरात्मा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या वह किसी राजनीतिक दल के परामर्श से आदेश पारित करेगी। सीएम को उनके बयान के लिए चेतावनी देते हुए शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है तो मुकदमा राज्य के बाहर भी चलाया जा सकता है।

बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले के बाद 27 अगस्त को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। यह घटनाक्रम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 'आबकारी नीति मामले' में कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के बीच हुआ है।

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