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तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को राहत, अब कर सकते हैं अस्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं का संचालन

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हैदराबाद: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत शुक्रवार को एक गजट अधिसूचना जारी की गई, जिसमें दोनों राज्यों को कृष्णा नदी पर कुछ अस्वीकृत परियोजनाओं को संचालित करने की अनुमति दी गई।

Andhra Prades

15 जुलाई, 2021 को जारी पहले गजट अधिसूचना के खंड (एफ) में कहा गया है कि दोनों राज्य सरकारें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक अस्वीकृत परियोजनाओं पर चल रहे सभी कार्यों को तब तक रोक देंगी जब तक कि उक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। उसी अधिसूचना के खंड (जी) में कहा गया कि अगर 14 अक्टूबर, 2021 से छह महीने के निर्धारित समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो ऐसी पूर्ण अस्वीकृत परियोजनाओं का संचालन बंद हो जाएगा। बाद में कार्यकाल को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

हालांकि, शुक्रवार को जारी संशोधित गजट अधिसूचना में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि बशर्ते खंड (एफ) और (जी) के प्रावधान नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट निम्नलिखित परियोजनाओं या घटकों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे में दोनों राज्य परियोजनाएं संचालित कर सकते हैं।

बायोटेक स्‍टार्टअप के क्षेत्र में महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना का नामबायोटेक स्‍टार्टअप के क्षेत्र में महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना का नाम

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English summary
Telangana and Andhra Pradesh may conduct unapproved irrigation projects
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