कल पटना आकर तेजस्‍वी को सरप्राइज दे सकते हैं तेज प्रताप यादव

पटना। पत्‍नी ऐश्‍वर्या राय से तलाक की अर्जी देने के बाद से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव घर नहीं आए हैं। ऐसी उम्‍मीद की जा रही थी कि दिवाली पर तेज प्रताप घर जरूर आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। अब सबकी नजरें 9 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन पर लगी हैं। इस दिन तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्‍वी यादव का जन्‍मदिन है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप 9 नवंबर को जरूर आएंगे। पिछले साल तेजस्‍वी के जन्‍मदिन पर तेज प्रताप ने देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की थी।

 पत्‍नी पर लगाए हैं तेजस्‍वी से झगड़ा कराने की साजिश के आरोप

पत्‍नी पर लगाए हैं तेजस्‍वी से झगड़ा कराने की साजिश के आरोप

तेज प्रताप यादव ने पत्‍नी ऐश्‍वर्या पर आरोप लगाया है कि वह तेजस्‍वी के साथ उनका झगड़ा कराने की साजिश करती हैं। तेज प्रताप का आरोप है कि ऐश्‍वर्या ने उनसे कहा कि तेजस्‍वी आपसे जलता है। तेज प्रताप ने पिछले साल तेजस्‍वी के 28वें जन्‍मदिन पर 28 दीपों की महाआरती की थी। छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना से पहले तेज प्रताप ने तेजस्‍वी के साथ मिलकर बर्थ-डे केक भी काटा था।

कहां हैं, तेज प्रताप, किसी को कुछ नहीं पता

कहां हैं, तेज प्रताप, किसी को कुछ नहीं पता

बड़े भाई तेज प्रताप और उनकी पत्‍नी के बीच विवाद से तेजस्‍वी यादव भी काफी आहत हैं। उन्‍होंने मीडिया से भी कहा कि वे इस मामले को ज्‍यादा तूल दे रहे हैं। दूसरी ओर तेज प्रताप के घर न आने की वजह से भी तेजस्‍वी काफी परेशान हैं। तेज प्रताप कुछ दिनों पहले पिता लालू यादव से मिलने रांची गए थे। इसके बाद वह बोधगया रुके थे। ऐसा माना जा रहा था कि तेज प्रताप बोधगया से सीधे पटना लौटेंगे। सब लोग इनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप घर आने की बजाय बनारस चले गए। इसके बाद वह कहां है, किसी को कुछ नहीं पता।

29 नवंबर को होनी है पटना सिविल कोर्ट में तलाक अर्जी पर सुनवाई

29 नवंबर को होनी है पटना सिविल कोर्ट में तलाक अर्जी पर सुनवाई

तेज प्रताप यादव ने बीते शुक्रवार को पत्‍नी ऐश्‍वर्या से तलाक के लिए पटना सिविल कोर्ट में जो अर्जी दी है, उसमें बंद कमरे में सुनवाई की गुहार लगाई गई है। मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होनी है। तेजप्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। तलाक की अर्जी में तेज प्रताप ने मुख्‍य तौर पर तीन मांगें रखी हैं। पहली- हिन्दू विवाह अधिनियम 13 (1) (1a) के तहत ऐश्‍वर्या से तलाक। दूसरी- अधिनियम 14(1) के तहत शादी के एक साल के अंदर तलाक की मांग और तीसरी- धारा 22 के तहत अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया बंद कमरे में हो, जिससे मीडिया में सभी बातें न जा सकें।

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