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Tamil Nadu: मंत्री सेंथिल बालाजी को बड़ा झटका, अदालत ने 23 जून तक के लिए बढ़ाई ED की कस्टडी

तमिलनाडु के बिजली मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को अदालत से जोरदार झटका लगा है। अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि 23 जून तक के लिए बढ़ा दी है। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

सेंथिल बालाजी को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी के लिए नकद धोखाधड़ी के सिलसिले में हिरासत में लिया था और वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, अदालत ने बालाजी को 28 जून, 2023 तक दो सप्ताह की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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वहीं अब ED ने सेंथिल बालाजी के भाई अशोक बालाजी को भी कैश फॉर जॉब घोटाले मामलें में पूछताछ करने के लिए समन जारी किया है। अगले हफ्ते उनसे पूछताछ होगी। दोनों भाई की ईडी कस्टडी बढ़ने से तमिलनाडु सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।

तमिलनाडु में सीबीआई जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति
तमिलनाडु के गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1946 के तहत अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब एक दिन पहले ही ED ने बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया है।

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